नए कानून के तहत इस कोतवाली में हुआ पहला मुकदमा दर्ज,जानिए मामला

हरिद्वार – 1 जुलाई यानी आज से कई तरह के परिवर्तन देश में लागू हो गए हैं इसी में से एक परिवर्तन हुआ है हमारे नए आपराधिक कानून में उत्तराखंड में नए कानून के तहत हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में भी नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है।
हरिद्वार जिले के कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने औपचारिक रूप से राज्य में इसकी शुरुआत कर दी है ज्वालापुर कोतवाली में सुबह तड़के मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है आईपीसी 309(4) हरिद्वार पुलिस की माने तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी. उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है।
